Chhattisgarh News - धर्मांतरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ में नया कानून पास, जाने क्या-क्या प्रावधान हैं इसमें
छत्तीसगढ़ राज्य न्यूज़ हिंदी में - छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ पास हो गया है जिसमे अवैध धर्मांतरण पर सख्त सजा का प्रावधान है| साथ ही साथ इसमें मददगारों पर भी अब कार्यवाही की जाएगी , महिला और नाबालिग मामलों में सजा बढ़ेगी|
छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक २०२६ Chhattisgarh Anti-Conversion Law 2026 State पारित हो गया है | इस विधेयक के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में अवैध तरीके से धर्मांतरण के मामले में दोषी को ७ से १० साल तक की कैद और ५ लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है|
इस विधेयक के अनुसार पीड़ित नाबालिक, महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो सजा बढ़कर १० से २० साल और जुर्माने की राशी १० लाख तक हो जाएगी|सामूहिक धर्मांतरण के मामले सजा को १० साल से आजीवन कारावास और जुर्माना २५ लाख तक लगाया जायेगा|CG Freedom of Religion Bill Provisions
मिली जानकारी के अनुसार , १९ मार्च को इस बिल को छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में पेश किया| यह बिल १९६८ में बने धर्मांतरण कानून की जगह नए साल से लेगा, जिसे सरकार आधुनिक तकनीकी और सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से नाकाफी मानती थी| सरकार का इस पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे धर्मांतरण के मामलो को रोकने में सफलता मिलेगी|

सरकार ने कम से कम एक काम तो ठीक तरह किया।
ReplyDeleteसही बात... उम्मीद तो बहुत कुछ का था
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