National News - सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहसिक फैसला, धर्म परिवर्तन पर ख़त्म हो जायेगा अनुसूचित जाति का दर्जा
National News - Supreme Court's historic decision, Scheduled Caste status will be abolished on religious conversion
सुप्रीम कोर्ट का धर्म परिवर्तन पर आया बड़ा फैसला, कहा धर्म परिवर्तन पर अब नही मिलेगा अनुसूचित जाति का दर्जा और लाभ| जाने क्या है पूरा मामला और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा|
सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर कहा है कि धर्म परिवर्तन के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा नही मिलेगा| सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि धर्मांतरण पर SC-ST एक्ट का लाभ भी नही मिलेगा| कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिन्दू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य नही माना जा सकता|इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरक़रार रखा है|
सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी कहा है कि याचिकाकर्ता ने यह भी दावा नही किया है कि उसने ईसाई धर्म को त्याग कर वापस फिर से अपने धर्म को अपना लिया है या उसे मडिगा समुदाय ने फिर से स्वीकार करके अपने समुदाय में मिला लिया है|इससे ये साबित होता है कि याचिकाकर्ता लगातार ईसाई धर्म को मानता आ रहा है और साथ ही एक दशक से पादरी के तौर पर काम भी करता रहा है|
पूरा मामला यह है-
अचिककर्ता ईसाई धर्म को मानते और आस्था रखते हुए लम्बे समय से पादरी के तौर पर काम कर रहा था|इस पर भी उसने SC-ST एक्ट के तहत कुछ लोगो के खिलाफ मारपीट के आरोप लगाया था कि उन लोगो ने उसके साथ मारपीट की|इसके लिए उसने एससी-एसटी एक्ट के तहत सुरक्षा की मांग की थी, जिसे आरोपियों की तरफ से कोर्ट में चुनौती दी गई थी|
मामले में आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट का फैसला:
इस मामले में आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने ३० अप्रैल २०२५ के आदेश में कहा था कि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था का कोई स्थान नही है| ऐसे में कोई भी जो ईसाई धर्म अपनाने वाला वह व्यक्ति SC-ST एक्ट की धाराओं का सहारा नही ले सकता| यह फैसला सुनाते हुए उस वक़्त जस्टिस हरिनाथ एन ने शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को ख़ारिज कर दिया था| इस फैसले को चुनौती देने धर्मांतरण कर पादरी बने व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था|
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